👇Primary Ka Master Latest Updates👇

आयकर जमा न करने पर हो सकती है जेल (Can be jailed for not depositing income tax)

Can be jailed for not depositing income tax
यदि आप इनकम टैक्स के दायरे में हैं तो इस खबर को ध्यान से पढ़ लें। आयकर अधिनियम 1961 के मुताबिक, जिन व्यक्तियों पर टैक्स देनदारी बनती है और वे तय समयसीमा में आयकर जमा नहीं करते हैं तो उनको तीन से सात साल तक जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है।

अधिनियम के मुताबिक, सभी करदाताओं को तय समय-सीमा के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। कर एवं निवेश विशेषज्ञ बलवंत जैन के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अंतिम तारीख तक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं करता है तो आयकर विभाग उनसे वास्तविक आय पर 50 से 200 फीसदी तक पेनाल्टी वसूल सकता है।

31 मार्च 2022 तक दाखिल करें आईटीआर (File ITR by 31st March 2022)

असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है। जो व्यक्तिगत करदाता 31 दिसंबर 2021 को आईटीआर फाइल करने से चूक गए हैं वे 31 मार्च 2022 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Politics news of India | Current politics news | Politics news from India | Trending politics news,