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‘पहली पत्नी से तलाक के बगैर दूसरी पत्नी पेंशन की हकदार नहीं’ ('Second wife is not entitled to pension without divorce from first wife')

'Second wife is not entitled to pension without divorce from first wife'
मुंबई: पहली पत्नी से कानूनी तलाक हुए बगैर किसी व्यक्ति की दूसरी पत्नी को पेंशन का लाभार्थी नहीं माना जा सकता। बांबे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एक याची की याचिका खारिज कर दी।
सोलापुर निवासी शमल टाटे ने राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपने मृतक पति की पेंशन का लाभ पाने के लिए याचिका दायर की थी। सोलापुर कलेक्टर कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहे उसके पति महादेव ने पहले से विवाहित रहते हुए उससे विवाह किया था। 1996 में महादेव की मृत्यु के बाद उसकी दोनों पत्नियों में समझौता हुआ था कि महादेव की सेवानिवृत्ति से मिला 90 प्रतिशत लाभ पहली पत्नी लेगी, लेकिन उसकी पेंशन दूसरी पत्नी लेगी।

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