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परिषदीय विद्यालयों में एमडीएम निधि के लिए प्रधान के हस्ताक्षर अनिवार्य

हरदोई बेसिक शिक्षा के परिषदीय विद्यालयों में मध्याहन भोजन निधि के प्रयोग के लिए प्रधान के हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए गए हैं।

बीएसए बीपी सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और प्रबंध समिति के अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से एमडीएम निधि के खातों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रधानाचार्य व प्रबंधक के संयुक्त हस्ताक्षर से इस खाते का संचालन हो रहा है। जबकि से
नियमानुसार गलत है। एमडीएम निधि के खातों का संचालन परिषद स्कूलों में प्रधानाध्यापक व प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से जबकि अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रधानाचार्य व अध्यापक अभिभावक संघ के अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाना है। सभी स्कूलों व खंड शिक्षा अधिकारियों को नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।यदि अब कहीं ऐसा होता पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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