69000 Shikshak bharti :- हाईकोर्ट ने कहां दोबारा आवेदन को दें एनओसी - Get Primary ka Master Latest news by Updatemarts.com, Primary Ka Master news, Basic Shiksha News,

69000 Shikshak bharti :- हाईकोर्ट ने कहां दोबारा आवेदन को दें एनओसी

69000 Shikshak bharti प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को पहले से सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे अभ्यर्थियों को दोबारा इसी पद पर आवेदन करने के लिए चयनित सभी अध्यापकों को एनओसी देने के आदेश का पालन सुनिश्चित करने अन्यथा चार जुलाई को अवमानना आरोप तय करने के लिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने रोहित कुमार व अन्य की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता मान बहादुर सिंह को सुनकर दिया है। एकल पीठ ने याचियों की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के चार दिसंबर 2020 के शासनादेश के पैरा पांच एक को असंवैधानिक, मनमानापूर्ण और अधिकार क्षेत्र से बाहर करार देते हुए रद्द कर दिया था। इस शासनादेश से राज्य सरकार ने उन अभ्यर्थियों को 69000 सहायक अध्यापक पद के लिए चयनित होने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया था जो पहले से ही सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत थे। साथ ही सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे अभ्यर्थियों को दोबारा इसी पद पर आवेदन के लिए चयनित सभी अध्यापकों को एनओसी देने के आदेश दिया था।

Politics news of India | Current politics news | Politics news from India | Trending politics news,

close