PAN Aadhaar Link: पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया ‘आधार’, अब हो रहे परेशान, आप भी करा लें यह काम - Get Primary ka Master Latest news by Updatemarts.com, Primary Ka Master news, Basic Shiksha News,

PAN Aadhaar Link: पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया ‘आधार’, अब हो रहे परेशान, आप भी करा लें यह काम

आधार और पैन (पर्मानेंट एकाउंट नंबर) आपस में लिंक न कराना लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। मैनपुरी जिले के 25 हजार बैंक खाताधारकों का ऑनलाइन लेनदेन इसी लापरवाह के चलते रुक गया है। एक अगस्त को बैंकों में पहुंचे लोगों के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं हुए तो उन्हें इसकी जानकारी हुई। अब वे आधार और पैन को लिंक कराने में जुटे हुए हैं।

जिले में चार लाख से अधिक पैन कार्डधारक हैं। इन सभी के लिए आयकर विभाग ने कई साल पहले पैन से आधार लिंक कराना अनिवार्य कर दिया था। इसके लिए समय सीमा बढ़ाई भी गई, लेकिन इसके बाद भी पैन कार्डधारकों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और लापरवाही करते रहे। यही लापरवाही एक अगस्त से 25 हजार पैन कार्डधारकों के लिए भारी पड़ गई।

एक अगस्त से ऐसे सभी बैंक खाताधारकों के ऑनलाइन लेनदेन पर रोक लगा दी गई है। सोमवार और मंगलवार को जब लोगों को ऑनलाइन लेनदेन में परेशानी हुई तो उन्होंने जानकारी जुटाई। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि किस कारण से उनका ऑनलाइन लेनदेन निरस्त हो रहा है।पैन से आधार लिंक कराने में जुटे

जानकारी के बाद में जाकर उन्हें पता चला कि ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि उनका पैन और आधार लिंक नहीं है। इसके बाद ग्राहक पैन और आधार लिंक कराने के लिए जुट गए। इससे पहले आईटीआर दाखिल करने में भी पैन और आधार लिंक न होने से पैनकार्ड धारकों को परेशानी हुई थी। इसके बाद पैनकार्डधारकों ने अपना पैन आधार से लिंक कराया था।

एक हजार लगेगा जुर्माना

बैंक खाते से ऑनलाइन लेनदेन में समस्या आई तो पैन कार्डधारक आधार और पैन को लिंक कराने में जुट गए हैं। इसके लिए अब उन्हें जेब पर बोझ डालना पड़ रहा है। आयकर विभाग के आदेश के लिए इसके लिए अब जुर्माना के लिए एक हजार रुपये चुकाना पड़ रहा है। ।

बढ़ सकती है परेशानी

आयकर अधिवक्ता प्रखर दीक्षित ने बताया कि अगर पैन कार्डधारकों ने जल्द से जल्द अपना पैन और आधार लिंक नहीं कराया तो उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। फिलहाल जुर्माने के साथ ये सुविधा उपलब्ध है। जल्द ही ये भी व्यवस्था बंद हो जाएगी, साथ ही पैन नंबर भी निरस्त हो जाएगा।

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