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NPS के 4 नियमों में हुआ बदलाव, देखें

नई दिल्ली । पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने एनपीएस से अंतिम भुगतान लेने के लिए तय समय सीमा को घटा दिया है। पीएफआरडीए के मध्यस्थों-सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए), पेंशन फंड्स कस्टोडियन ने एनपीएस के सिस्टम इंटरफेस में सुधार किया है।
अब अंशधारकों के निकासी अनुरोध अब टी+4 की जगह टी+2 दिन में निपटाए जाएंगे। इसमें टी मतलब है जिस दिन अनुरोध किया गया और उसके बाद के दो दिन और लगेंगे। पहले इस काम में कुल पांच दिन लगते थे। इस बदलाव से संबंधित सीआरए से जुड़े ग्राहकों को लाभ होगा।

प्रोटीन ईगोव टेक्नोलॉजीस सीआरए से जुड़े अनुरोध सुबह 10:30 बजे तक अधिकृत करने पर टी+2 आधार पर और सुबह 11 बजे तक मिले केफिन टेक्नोलॉजीज और सीएएमएस सीआरए से जुड़े अनुरोधों का निपटान टी+2 आधार पर किया जाएगा।

हाल ही में बदले गए एनपीएस के 4 नियम

ई-नामांकन

एनपीएस में अंशधारकों की ई नामांकन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। नया नियम एक अक्टूबर से लागू हो रहा है। नोडल अधिकारी ई-नामांकन के आवेदन को स्वीकार या खारिज कर सकता है। आवेदन किए जाने के 30 दिन तक नोडल अधिकारी ई-नामांकन पर फैसला नहीं लेता है, तो अनुरोध सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम के जरिये स्वीकार कर लिया जाएगा।


एन्युटी प्लान के लिए अलग फॉर्म नहीं
पहले एनपीएस ग्राहकों को 2 को एनपीएस की अवधि समाप्त होने पर एक एग्जिट फॉर्म भरना होता था। साथ में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एन्युटी प्लान खरीदने के लिए फॉर्म भरना होता था। इसी आधार पर पेंशन मिलती थी। अब फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि एग्जिट फॉर्म से ही एन्युटी प्लान के लिए आवेदन हो सकेगा।

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें।

एनपीएस में अब डिजिटल लाइफ 3 सर्टिफिकेट जमा करा सकेंगे। यह आधार सत्यापन पर आधारित होगा। फेसआरडी ऐप डाउनलोड कर अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है। इसे एन्युटी देने वाली बीमा कंपनी में जमा कराना होता है। यह काम अब ऑनलाइन पूरा किया जा सकेगा।

इस खाते में क्रेडिट कार्ड से पैसा जमा नहीं होगा

एनपीएस के टियर-2 खाताधारक अब अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से पैसे जमा नहीं करा सकेंगे। यह नियम तीन अगस्त, 2022 से लागू हो चुका है। इसके तहत क्रेडिट कार्ड को भुगतान माध्यम में रखते हुए पैसे जमा नहीं • किए जा सकते। हालांकि एनपीएस टियर-1 खाते में अभी भी क्रेडिट कार्ड से पैसे जमा करने की छूट मिली है।

ऐसे खोलें एनपीएस खाता
  • नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और आधार के साथ पंजीकरण का विकल्प चुनें।आधार नंबर डालने के बाद मिले ओटीपी को सत्यापित करें। अब आपकी जानकारी खुद ही उपस्थित हो जाएगी।
  • अब स्कैन किया हस्ताक्षर अपलोड करें। आप चाहें तो फोटो भी बदल सकते हैं।
  • भुगतान करते ही आपका एनपीएस खाता खुल जाएगा।

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