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पांच साल बाद अनुकंपा पर नौकरी का अधिकार नहीं

शासन ने मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी पाने को लेकर स्थिति साफ कर दी है। पात्रता की श्रेणी में आने वाले अगर पांच वर्ष तक नौकरी के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो उनका अधिकार समाप्त हो जाएगा।
कार्मिक विभाग की नियमावली के मुताबिक मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी के लिए पात्रता की श्रेणी में आने वाले को संबंधित विभाग में आवेदन करना होता है। शासन के संज्ञान में आया है कि कुछ लोग आश्रित कोटे पर नौकरी पाने के लिए कई कई साल तक आवेदन नहीं करते हैं। इसके चलते विषम स्थिति पैदा होती है। पांच साल बाद आवेदन होने की स्थिति पर विभागाध्यक्ष शासन से अनुमति मांगते है । सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश में यह कह रखा है कि मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी पाना अधिकार नहीं है बल्कि अनुकंपा है। इसलिए उच्च स्तर पर तय किया गया है कि पांच साल तक जो भी आवेदन नहीं करेगा वह नौकरी पाने का हकदार नहीं होगा।

विशेष परिस्थितियों में ही या स्पष्ट वजह से ही अब पांच साल बाद नौकरी अनुकंपा के आधार पर दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉ देवेश चतुर्वेदी ने भी इसकी पुष्टि की है।primary ka master, primary ka master current news, primarykamaster, basic siksha news, basic shiksha news, upbasiceduparishad, uptet

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