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सरकार ने बदल दिया आधार से जुड़े नियम , हर 10 साल पर करना होगा यह काम

केंद्र सरकार ने आधार नियम में संशोधन किये हैं। इसके तहत आधार संख्या प्राप्त करने से 10 साल पूरा होने के बाद कम-से-कम एक बार संबंधित दस्तावेजों का अपडेट कराना जरूरी होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी गजट पत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन के मुताबिक आधार अपडेट होने से केंद्रीय पहचान डाटा भंडार (CIDR) में संबंधित जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी।

नोटिफिकेशन में कहा गया- यूजर्स आधार के नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम-से-कम एक बार पहचान और निवास प्रमाणपत्र वाले दस्तावेजों का अपडेट करा सकते हैं। इससे CIDR में आधार से जुड़ी जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी…।”

जानकारी अपडेट करने को लेकर आधार (नामांकन और अपडेट) विनियमन के प्रावधान में बदलाव किया गया है। आधार संख्या जारी करने वाले यूआईडीएआई ने पिछले महीने लोगों से आग्रह किया था कि अगर उन्हें आधार संख्या लिए 10 साल से अधिक हो गए हैं।

उन्होंने संबंधित जानकारी का दोबारा अपडेट नहीं कराया है, वे पहचान और निवास प्रमाण दस्तावेजों को अपडेट कराएं। लोगों को जानकारी अपडेट करने के लिये चीजें आसान बनाने को लेकर यूआईडीएआई ने नई विशेषता- डॉक्युमेंट अपडेट जोड़ी है। इस सुविधा का उपयोग ‘माई आधार’ पोर्टल और ‘माई आधार’ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। संबंधित व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठाने के लिये किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर भी जा सकते हैं।

134 करोड़ आधार नंबर हो चुके जारी: नई सुविधा के जरिये आधार धारक पहचान प्रमाणपत्र (नाम और फोटो युक्त) और निवास प्रमाणपत्र (नाम और पता युक्त) दस्तावेज अपडेट कर संबंधित जानकारी को फिर से सत्यापित कर सकते हैं। अब तक 134 करोड़ आधार नंबर जारी किये गए हैं। यूआईडीएआई के नवीनतम कदम के बाद कितने आधार धारकों को अपनी जानकारी अपडेट करने की जरूरत होगी, यह फिलहाल पता नहीं चला है।

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