प्रयागराज। इलाहाबाद High Court ने अनिवार्य education law 2009 की धारा 27 के उपबंधों का पालन करते हुए सहायक अध्यापकों से non academic work न लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया है कि वह याची की अर्जी पर जिलाधिकारी कौशाम्बी व जिला Basic Education Officer कौशाम्बी को कानून का पालन करने का जरूरी निर्देश जारी करें। सहायक अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य न कराया जाए। यह आदेश Justice आशुतोष श्रीवास्तव ने आनंद कुमार व 73 अन्य कौशाम्बी के प्राइमरी स्कूलों के सहायक अध्यापकों की याचिका को disposed करते हुए दिया है।
याची की ओर से कहा गया कि High Court ने सुनीता शर्मा केस में स्पष्ट तौर पर सहायक अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य न लेने का निर्देश जारी किया है। इसके बावजूद याचियों को BLO ड्यूटी पर लगाया जा रहा है।


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