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लड़की को शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म के प्रयास में आरोपित शिक्षक के खिलाफ निलंबन की तलवार लटकी

महराजगंज,

पड़ोस की नाबालिग लड़की को शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म के प्रयास में आरोपित शिक्षक के खिलाफ निलंबन की तलवार लटक गई है। मामला संज्ञान में आने के बाद बीएसए आशीष कुमार सिंह ने बीईओ से रिपोर्ट मांगा है। बीईओ ने निलंबन की संस्तुति के साथ रिपोर्ट सौंप दिया है। इस मामले में विभागीय दिशा निर्देश के मुताबिक निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

सदर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले 57 वर्षीय शिक्षक निचलौल क्षेत्र के परिषदीय विद्यालय में तैनात हैं। कुछ दिन पहले कन्वर्जन कास्ट हड़पने, विद्यालय नहीं आने, एमडीएम में हिस्सा आदि मांगने की शिकायत पर BSA आरोपित शिक्षक का वेतन पहले ही रोक चुके हैं। जांच के लिए समिति का भी गठन किया है। अब नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रयास में गिरफ्तारी के बाद जेल भेजने की कार्रवाई से शिक्षक के खिलाफ निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

यह है मामला


सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले Basic education department में कार्यरत शिक्षक पर आरोप है कि वह शनिवार की शाम को गांव के ही एक युवक के साथ पड़ोस की नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर ले गए। शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। शनिवार की देर शाम कार से लड़की को गांव के बाहर छोड़ दिया गया। वह नशे की हालत में थी। परिजन एंबुलेंस से इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए। रात करीब नौ बजे सीओ मौके पर पहुंचे। परिजनों की तहरीर पर कोतवाली पुलिस रात में शिक्षक विद्यासागर व दूसरे आरोपित चंदन उर्फ मिंटू को गिरफ्तार कर ली। रविवार को पीड़िता का धारा 161 के तहत बयान लिया गया। बयान के आधार पर दर्ज केस में धारा 354, 376/511, 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत रविवार को दोनों आरोपितों को कोर्ट में पेश की, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।

मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने ले गई पुलिस

कोतवाली पुलिस सोमवार को महिला आरक्षी के साथ पीड़िता का 164 का बयान दर्ज कराने मजिस्ट्रेट के पास ले गई। मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयान के आधार पर पुलिस की विवेचना आगे बढ़ेगी। इस घटना के बाद Basic education department में हड़कंप मच गया है। वहीं आरोपित शिक्षक के परिजनों का कहना है कि मामला निराधार है। शिक्षक निर्दोष हैं। पुराने रंजिशवश उनको फंसाया गया है। कोतवाली के अतिरिक्त निरीक्षक ध्यान सिंह चौहान ने बताया कि पीड़िता के केस में विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को पीड़िता का 164 का बयान दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। एफआईआर के आधार पर पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है। दोनों आरोपित जेल भेजे जा चुके हैं।

Minor girl के साथ rape के प्रयास के आरोप में शिक्षक के जेल भेजे जाने का मामला संज्ञान में आया है। इस मामले में BEO ने संस्तुति के साथ रिपोर्ट सौंप दी है। विभागीय दिशा निर्देश के मुताबिक निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नोटिस आदि विधिक कार्रवाई के बाद बर्खास्तगी की भी कार्रवाई की जाएगी। नैतिक बोध का अनुपालन हर जगह होना चाहिए। इसमें कोताही क्षम्य नहीं होगी।

आशीष कुमार सिंह-बीएसए

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