प्रयागराज। Allahabad High Court ने याची की पूरी पत्रावली के साथ मिर्जापुर के जिला Basic Education Officer को 18 जनवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने सहायक अध्यापक संध्या कुमारी की याचिका पर दिया है। याची के खिलाफ आरोप है कि उसने assistant teacher recruitment में आवेदन नहीं दिया और फर्जी नियुक्ति प्राप्त कर ली है।
इस शिकायत की investigation report दो दिसंबर 2022 को पेश हुई और उसी दिन याची को सुनवाई का अवसर दिए बिना उसे बर्खास्त कर दिया गया । याची का कहना है कि उसे आरोप की सफाई का मौका मिलना चाहिए। ऐसा न करके नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लघंन किया गया है, जिसपर कोर्ट ने BSA मिर्जापुर को तलब किया है।


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