सुलतानपुर
New Contributory Pension Scheme के तहत एक अप्रैल 2005 अथवा उसके पश्चात नियुक्त परिषदीय /अशासकीय teachers / non-teaching staff को प्रान आवंटन कराए जाने के लिए वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग अमित मोहन मिश्र ने जिले के सभी खण्ड शिक्षाधिकारियों,अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधकों एवं प्रधानाध्यापकों को पत्र भेजा है। बिना प्रान आवंटन के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा।
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश के अनुपालन में जारी किया पत्र:
AO basicकी ओर से जारी पत्र में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के आदेश का हवाला दिया गया है। एओ ने बताया कि सचिव के आदेश के अनुपालन में जिले के सभी खण्ड शिक्षाधिकारियों,अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधकों एवं प्रधानाध्यापकों के माध्यम से सभी परिषदीय,अशासकीय शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नवीन प्रान आवंटन के लिए उनकी ओर से निर्धारित प्रारूप की छायाप्रति फार्म के साथ-साथ सम्बंधित कार्मिक का फार्म एमएस एक्सेल पर तैयार कर इस आशय से भेजा जा रहा था कि नई अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों का फार्म प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए हार्डकापी एवं excel format पर e-mail on feeding के माध्यम से एओ कार्यालय में उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहाकि ऐसे कार्मिक जो नवीन अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित हैं एवं उन्हें अद्यतन प्रान आवंटन नहीं हो सका है। उनका वेतन बाधित करने के निर्देश भी उच्चाधिकारियों की ओर से दिए गए हैं।
एओ ने अमित मोहन मिश्र ने सभी खण्ड शिक्षाधिकारियों,अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधकों एवं प्रधानाध्यापकों से कहाकि है कि अपने विकास क्षेत्र, विद्यालय के सम्बंधित कार्मिकों को निर्देशित करते हुए एनपीएस योजना के लाभों से अवगत कराते हुए उनके फार्म प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए Hard copy and excel format feeding करते हुए ई-मेल के माध्यम से एओ कार्यालय में 10 जनवरी तक उपलब्ध कराने को कहा है। जिससे वेतन का भुगतान की कार्रवाई सुचारू रूप से की जा सके। अगले महीने से बिना प्रान आवंटन के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा।


0 टिप्पणियाँ