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तीस साल से नौकरी कर रहे शिक्षक की बर्खास्तगी पर रोक

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बर्खास्त शिक्षक के सेवा समाप्ति आदेश को स्थगित करते हुए उसे नियमित वेतन भुगतान का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकार से उनकी याचिका पर अगले चार सप्ताह में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने देवरिया के शिक्षक द्विजेश कुमार तिवारी की याचिका पर दिया है।

शिक्षक की नियुक्ति 1993 में राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान कानपुर की शिक्षा अलंकार डिग्री के आधार पर की गई थी। 2020 से जारी प्रदेशभर के शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों की जांच की कड़ी में शिक्षक की प्रशिक्षण डिग्री अवैध पाई गई थी। जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने याची की 30 साल पुरानी नियुक्ति को निरस्त कर दिया था। याची के अधिवक्ता ने कहा कि शिक्षक ने तीस वर्षों तक विभाग में सेवाएं दी हैं एवं उनका विनियमितीकरण भी किया जा चुका है। कोर्ट ने याची के अधिवक्ता के तर्कों में बल पाते हुए बर्खास्तगी को स्थगित कर दिया है। एक अन्य मामले में कोर्ट ने शिक्षा अलंकार डिग्रीधारक की सेवा समाप्ति पर दिए गए स्थगन आदेश को अगले छह सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 2021 में जनपद अलीगढ़ के गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में शिक्षा अलंकार डिग्री के आधार पर कार्यरत प्रवक्ता देवेंद्र कुमार अग्रवाल की नियुक्ति निरस्त कर दी थी।

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