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भर्ती में सौ फीसदी आरक्षण असंवैधानिक: हाईकोर्ट

भर्ती में सौ फीसदी आरक्षण असंवैधानिक हाईकोर्ट
बिलासपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने नर्सिंग महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, प्रदर्शक के पद पर सौ फीसदी महिला आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही इस सबंध में जारी विज्ञापन की संबंधित शर्त निरस्त कर दी।


अधिवक्ताओं, घनश्याम कश्यप और नेल्सन पन्ना ने बताया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आठ दिसंबर 2021 को शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक और प्रदर्शक के 91 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसकी शर्त पांच में केवल महिला अभ्यर्थियों को पात्र माना गया था। मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी और न्यायाधीश नरेंद्र कुमार व्यास की पीठ ने नौ मार्च 2023 को याचिका पर फैसला सुनाया। फैसले के बाद इस सबंध में जारी विज्ञापन निरस्त कर दिया गया।

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