Breaking

Primary Ka Master | Education News | Employment News latter

Blog Search

महिला ग्राम प्रधान को पीटने वाले शिक्षामित्र को सजा

*महिला ग्राम प्रधान को पीटने वाले शिक्षामित्र को सजा*
*पति के साथ स्कूल निरीक्षण पर गई प्रधान के साथ हुई थी मारपीट


चित्रकूट: स्कूल निरीक्षण के दौरान महिला ग्राम प्रधान और उसके पति के साथ मारपीट करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर ग्राम न्यायालय ने शिक्षामित्र को सजा सुनाई है। जिसमें आरोपी शिक्षा मित्र को एक वर्ष कारावास और दो हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियोजन अधिकारी शारदा प्रसाद ने बताया कि मानिकपुर ब्लाक क्षेत्र के अन्तर्गत रूकमा बुजुर्ग गांव की तत्कालीन प्रधान अन्नू देवी ने बीती 23 जुलाई 2013 को बहिलपुरवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गई तहरीर में तत्कालीन ग्राम प्रधान अन्नू देवी ने कहा था कि वह अपने पति एवं शिक्षा समिति अध्यक्ष के साथ अपनी ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय नयापुरवा में बच्चों की मिड डे मील की व्यवस्था व पठन पाठन का निरीक्षण करने गई थी। इस दौरान विद्यालय में तैनात शिक्षा मित्र नयापुरवा निवासी राजीव कुमार पुत्र भैरव प्रसाद ने गाली-गलौच करते हुए उसके साथ मारपीट की। साथ ही उसके पति द्वारिका प्रसाद को भी पीटा। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद ग्राम न्यायालय मानिकपुर के न्यायाधिकारी ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह ने निर्णय सुनाया। जिसमें धारा 323 और 504 के तहत दोष सिद्ध होने पर शिक्षामित्र राजीव कुमार को एक वर्ष कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
--------------------------------

Politics news of India | Current politics news | Politics news from India | Trending politics news,

close