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RTE के तहत दाखिला लेने का मौका छह अप्रैल तक

बदायूं. शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में दूसरे चरण के लिये दाखिला लेने के लिये आवेदन प्रकिया शुरू हो गयी है। आवेदन छह अप्रैल तक आरटीई के पोर्टल पर जाकर किये जा सकते हैं। आवेदक के पिता की आय एक लाख से कम होना अनिवार्य है। एससी के आवेदक होने की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र आवेदन के दौरान अपलोड करना होगा।

आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों के लिये दाखिला की प्रकिया तीन चरण में संपन्न होगी। प्रथम चरण की प्रकिया के तहत आवेदन और सत्यापन के बाद ऑनलाइन लॉटरी निकाली जा चुकी है और प्रवेश प्रकिया जारी है। इसके साथ ही द्वितीय चरण की प्रकिया के तहत आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन छह अप्रैल तक ऑनलाइन करना होगा। सात अप्रैल से 17 अप्रैल तक बीएसए के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कराया जायेगा और 19 अप्रैल को दूसरी लॉटरी ऑनलाइन निकाली जायेगी। 28 अप्रैल तक विद्यार्थियों को प्री नर्सरी से लेकर पहली कक्षा में दाखिला लेना होगा। इन बच्चों का शुल्क सरकार की ओर से सीधे कान्वेंट स्कूलों को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जायेगा। एडी बेसिक एवं प्रभारी बीएसए गिरवर सिंह ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में दूसरे चरण के लिये दाखिला प्रकिया को आवेदन शुरू हो चुके हैं। पात्रता श्रेणी में आने वाले छह अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं।

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