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अंतरजनपदीय स्थानांतरण के विरुद्ध अपील खारिज, बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज और बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर पर 15 हजार रुपये हर्जाना भी गया ठोका

प्रयागराज :- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा दोबारा अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की मांग को उचित ठहराने के आदेश के खिलाफ दाखिल बेसिक शिक्षा परिषद की विशेष अपील खारिज कर दी है।

बेसिक शिक्षा परिषद ने अपील में हाईकोर्ट की एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने शिक्षिका द्वारा मेडिकल आधार पर दोबारा अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की मांग को सही ठहराया था। साथ ही शिक्षिका को नए जिले में नियुक्ति देने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने विशेष अपील खारिज करते हुए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज और बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर पर 15 हजार रुपये हर्जाना भी लगाया है।

परिषद की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने प्रतिपक्षी अध्यापिका अनुराधा के अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि याची का स्थानांतरण उसके पति की बीमारी पर विचार करने के बाद मेडिकल आधार पर किया गया था लेकिन सचिव ने इसे दो बार तकनीकी आधार पर निरस्त कर दिया।

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