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परीक्षा का परिणाम न घोषित करने पर अवमानना नोटिस

प्रयागराज, । हाईकोर्ट ने वर्ष 2014 में विज्ञापित संभागीय निरीक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं करने पर सचिव लोक सेवा आयोग को अवमानना नोटिस जारी किया है।



यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने चंद्र भूषण यादव की याचिका पर दिया है। अवमानना याचिका में कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 नवंबर 2022 के आदेश में संभागीय निरीक्षक परीक्षा का परिणाम दो माह में घोषित करने का निर्देश दिया था। आरोप है कि इस आदेश का अब तक पालन नहीं किया गया। इसी बात को लेकर इससे पूर्व भी अवमानना याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें आयोग ने शीघ्र ही परिणाम घोषित करने का आश्वासन दिया था। उसके बावजूद अब तक परिणाम जारी नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने आयोग के सचिव को नोटिस जारी करते हुए उनसे अवमानना याचिका पर जवाब मांगा है।

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