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पैन को आधार से 30 जून तक जोड़ें

नई दिल्ली। जून का महीना वित्तीय कार्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके तहत पैन संख्या को आधार से जोड़ने की अंतिम सीमा नजदीक आ रही है। साथ ही ईपीएफ योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी जरूरी है। आधार कार्ड में जानकारियों को मुफ्त में अपडेट करने का भी मौका है।

पैन संख्या को आधार कार्ड से 30 जून तक लिंक नहीं किया तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा और आपके बैंकिंग के काम नहीं हो पाएंगे।

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