👇Primary Ka Master Latest Updates👇

शिक्षकों और कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर रोक

प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑ़फ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की बर्खास्तगी व डिस्चार्ज नोटिस जारी करने के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में दाखिल याचिका पर संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा है।

कोर्ट ने संस्थान में विभिन्न पाठ्यक्रमों में रिक्त पदों और वित्त पोषित पाठ्यक्रमों में रिक्त पदों का विवरण भी प्रस्तुत करने के लिए कहा है। यह आदेश कोर्ट ने सरिता आहूजा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने इस मामले में पहले से लंबित याचिकाओं के साथ इस याचिका को भी संबद्ध कर सभी को एकसाथ सुनवाई के लिए प्रस्तुत करने को कहा है। याचियों का कहना है कि वे 1990 के पहले से संस्थान में कार्य कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति संविदा के आधार पर की गई है। याची नियमित होने व नियमित वेतन पानी के हकदार हैं लेकिन संस्थान ने उनका अनुबंध समाप्त करते हुए सभी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। संस्थान कर्मचारियों के साथ नया अनुबंध करना चाहता है जिसके जरिये नए कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना है। इस मामले में हाईकोर्ट ने एक अन्य याचिका में बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा रखी है। कोर्ट ने इस मामले में भी वही आदेश लागू करने का निर्देश देते हुए याचिका को 12 जुलाई को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Politics news of India | Current politics news | Politics news from India | Trending politics news,