👇Primary Ka Master Latest Updates👇

कार्यमुक्त नहीं होंगे 69000 भर्ती प्रक्रिया वाले स्थानांतरित शिक्षक

प्रयागराज : प्रदेश सरकार की स्थानांतरण नीति के क्रम में पिछले दिनों स्थानांतरित 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। इनका मामला कोर्ट लंबित में होने के कारण बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने यह आदेश जारी किया है। इनके अलावा स्थानांतरित शिक्षकों को रविवार तक कार्यमुक्त कर दिया गया है।

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने आदेश दिया कि जो शिक्षक 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया वाले हैं, उनको कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। इनके संबंध में 13 जून 2023 का हाई कोर्ट का एक आदेश है। हाई कोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती की एक जून 2020 की चयन सूची के पुनर्परीक्षण का आदेश दिया है। उस आदेश के क्रम में कई शिक्षकों के जनपद आवंटन में परिवर्तन होने की संभावना है। इसी कारण वर्तमान स्थानांतरण नीति के दौरान जिनका स्थानांतरण हुआ है, वह कार्यमुक्त नहीं होंगे.

बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों में से 16,614 शिक्षकों का 26 जून को अंतर जनपदीय आनलाइन स्थानांतरण किया गया। इसमें 9536 शिक्षकों का भारांक और 7078 शिक्षकों का बिना भारांक के आधार पर स्थानांतरण किया गया था।


बिना भारांक के आधार पर स्थानांतरण पाने वालों को एक जून तक कार्यमुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा दिव्यांग, गंभीर बीमार से पीड़ित, पति या पत्नी के केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में होने और एकल अभिभावक का भारांक पाकर स्थानांतरित होने वालों को दो जून को कार्यमुक्त किया गया। कार्यमुक्त करने से पहले भारांक के लिए लगाए गए प्रमाण पत्रों की जांच हुई।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Politics news of India | Current politics news | Politics news from India | Trending politics news,