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बर्खास्त कर्मी को बहाली पर बकाए वेतन का हक नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी कर्मचारी को सेवा में वापस बहाल करने के आदेश का मतलब यह नहीं है कि बहाल कर्मचारी स्वचालित रूप से बकाया वेतन का भी हकदार होगा। पीठ ने कहा कि ऐसी राहत प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी।

पीठ ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार बहाल किए गए कर्मचारी को बकाया वेतन का दावा करने के लिए यह साबित करना होगा कि उसे कहीं लाभकारी रूप से नियोजित नहीं किया गया था।




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