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नियम बदले कर्मचारियों को ज्यादा वेतन

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने कंपनी की ओर से कर्मियों को दिए गए किराया रहित आवास का मूल्यांकन करने के नियम बदल दिए हैं। इससे अच्छा वेतन पाने वाले और कंपनी की ओर से मिलनेवाले किराया-रहित आवास में रहने वाले कर्मी अब और ज्यादा बचत कर सकेंगे। इससे कर्मचारियों के टेक-होम वेतन में वृद्धि होने की संभावना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर नियमों में संशोधन किया है।


ये नियम 1 सितंबर से प्रभावी हो जाएंगे। संशोधन उन आवासों के मूल्यांकन से संबंधित हैं जो नियोक्ताओं के स्वामित्व में हैं और केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों को प्रदान किए जाते हैं। एकेएम ग्लोबल के टैक्स पार्टनर अमित माहेश्वरी ने कहा कि जो कर्मचारी पर्याप्त वेतन प्राप्त कर रहे हैं और नियोक्ता से आवास प्राप्त कर रहे हैं, वे अधिक बचत कर सकेंगे क्योंकि संशोधित दरों के साथ उनका कर योग्य आधार अब कम होने जा रहा है। इन प्रावधानों में 2011 की जनगणना के आंकड़ों को शामिल किया गया है।

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