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देश में अब सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा बर्थ सर्टिफिकेट ,जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी 1 अक्टूबर से लागू होंगे नियम

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