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69 हजार शिक्षक भर्ती : आरक्षण के मुद्दे पर अब 21 को होगी सुनवाई

लखनऊ, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े 19 हजार सीटों पर हुए चयन में एकल पीठ के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने वाली विशेष अपीलों पर अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की नियत की है। कोर्ट ने कहा यह मामला वाद सूची के शीर्ष 10 केसों में सूचीबद्ध किया जाए।

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और मनीष कुमार की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों समेत अन्य अभ्यर्थियों की दाखिल अपीलों के समूह पर दिया।

इस मामले में एकल पीठ के बीते 13 मार्च के फैसले को दो न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष विशेष अप्रैल दायर कर दी गई है, इन कथित आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में 19 हजार सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन कर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इस भर्ती में ठोक तरह से ओवर नहीं कराई गई है, जो गलत है। इतना ही नहीं अभ्यर्थियों के गुण कैटेगरी सब कैटेगरी आदि को छिपकर जिला आवंटन सूची के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कर दिया गया यह पूरी तरह से गलत है। राज्य सरकार ने इस भर्ती की मूल चयन सूची आज तक जारी नहीं की।

अपीलकर्ताओं का कहना है कि गत 13 मार्च को एकल पीठ ने फैसले में राज्य सरकार को इस भर्ती की पूरी सूची को सही करने के लिए तीन माह का समय दिया था, जो पूरा हो चुका है

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