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पारिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन ही मान्य

प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन और उसके साथ संलग्न होने वाले आय, मृत्यु, निवास, आधार के सत्यापन में तहसील की भूमिका खत्म कर दी है। इस योजना का लाभ पाने के लिए अब सिर्फ आनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ने बताया कि पति के जीवित रहते हुए पत्नी को विधवा बनाकर, पत्नी की मुत्यु पर पति या अन्य आश्रित के फर्जी दस्तावेज लगा कर इस योजना की राशि हड़पने के तमाम प्रकरणों का खुलासा हो चुका है। साथ ही बड़ी तादाद में लम्बे अर्से से आवेदनों के लम्बित होना भी इस बदलाव की एक वजह है।
समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण की पहल पर 10 जून 2016, 27 जुलाई 2016 और सात जून 2017 के शासनादेश निरस्त करते हुए पिछले दिनों इस बाबत नया शासनादेश जारी किया गया है। इसके तहत समाज कल्याण विभाग ने एक नया पोर्टल विकसित किया है। संलग्न होने वाले दस्तावेजों को अब आवेदक खुद ही प्रमाणित करेगा। उसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यापन रिपोर्ट मंगवा कर एक पखवारे में आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करेगा। योजना के तहत गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर परिवार के आश्रित को एकमुश्त 30 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के मुताबिक अब आवेदक सुगमता से आवेदन कर सकेंगे। लम्बित आवेदनों का त्वरित निस्तारित हो सकेगा।

लाभ पाने की पात्रता

● गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया (महिला या पुरुष) की मृत्यु तक उम्र 18 वर्ष या अधिक और 60 से कम हो।
● शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये सालाना की आय सीमा हो।
● nfbs.upsdc.gov.in पर आवेदन करना अनिवार्य।

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