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शिक्षक बिना मंजूरी स्कूल के समय बाहर नहीं जा सकेंगे

राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पठन-पाठन एवं शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से दिशा- निर्देश जारी किये गये हैं।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. महेन्द्र देव ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक सप्ताह में 3-3 विद्यालयों का निरीक्षण एवं जिला विद्यालय निरीक्षक सप्ताह में 6 विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक की लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना कोई अध्यापक, कर्मचारी किसी अन्य अधिकारी एवं कार्यालय से किसी भी प्रकार का सम्पर्क स्थापित नहीं करेगा।


कोई भी अध्यापक बिना संस्था प्रधान की अनुमति के विद्यालय समय में स्कूल नहीं छोड़ेगा। प्रधानाचार्या द्वारा शिक्षक एवं कर्मियों के विद्यालय अवधि में जाने-आने हेतु रजिस्टर बनाया जाए, जिसमें विद्यालय अवधि में जाने पर प्रत्येक शिक्षक एवं कर्मचारी से जाने-आने का समय एवं उद्देश्य अंकित कराया जाए।

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