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बिना विभागीय जांच और जांच में दोषी पाए जाने से पहले कर्मचारी का वेतन रोकने का कोई अधिकार नहीं

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव द्वारा शिक्षिका प्रभा सविता का वेतन रोकने का आदेश यह कहते हुए रोक दिया कि वह अपने कार्य में इंट्रेस्ट नही लेती है और मनमानी करती हैं ।इस आदेश को शिक्षिका ने उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी , न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनकर BSA उन्नाव के वेतन बाधित आदेश रद्द कर दिया साथ ही यह भी अवधारित किया कि बिना विभागीय जांच और जांच में दोषी पाए जाने से पहले कर्मचारी का वेतन रोकने का कोई अधिकार नहीं है।



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