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नई व्यवस्था में कर छूट और बढ़ने की संभावना, अंतरिम बजट में सरकार करदाताओं को दे सकती है बड़ी राहत

लोकसभा चुनाव से पहले सरकार आयकरदाताओं को बड़ी राहत दे सकती है। अगले महीने एक फरवरी को पेश वाले अंतरिम बजट में नई कर व्यवस्था के तहत कर मौजूदा कर छूट को सात लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये किया जा सकता है।

बताया जा रहा है कि इस बदलाव के लिए वित्त विधेयक पेश किया जा सकता है। मामले से जुड़े दो अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सरकार यह फैसला लेती है तो करदाताओं को नई कर व्यवस्था में आठ लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इस छूट में 50 हजार रुपये की मानक कटौती भी शामिल है। सरकार ने पिछले बजट में नई कर व्यवस्था के तहत छूट को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये किया था। नई व्यवस्था में स्लैब की संख्या घटाकर पांच कर दी गई थी।


मानक कटौती को किया था शामिल
सरकार ने बजट 2023 में नई कर व्यवस्था में कई बदलाव करते हुए राहत दी थी। इसके मुताबिक, पहले नई कर व्यवस्था में किसी भी तरह के निवेश या कटौती का दावा नहीं किया जा सकता था, लेकिन बजट में मानक कटौती को शामिल कर लिया गया है। करदाताओं को 50,000 रुपये तक की कर कटौती दी जाती है। वहीं, पेंशनधारियों को इस व्यवस्था के तहत 15,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है।

रिकॉर्ड आयकर रिटर्न दाखिल हुए इस बार
आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31 दिसंबर तक रिकॉर्ड 8.18 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए थे। यह 2022-23 में इसी अवधि में दाखिल किए गए 7.51 करोड़ आईटीआर से 9 प्रतिशत अधिक था।

अप्रैल से नवंबर में कर राजस्व 14.7 प्रतिशत बढ़ा
सरकार अपना कर संग्रह बढ़ाने पर जोर दे रही है। पिछले साल अप्रैल से नवंबर की अवधि में कर राजस्व 14.7 प्रतिशत बढ़ा, जो प्रत्यक्ष कर के लिए 10.5 प्रतिशत और अप्रत्यक्ष कर टैक्स के लिए 10.45 प्रतिशत के बजट अनुमान से अधिक है। विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि सरकार को अधिक कर राहत पर विचार करना चाहिए।

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