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सरकारी अफसरों को अपमानित न करें: कोर्ट


सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश के सभी हाईकोर्ट को अधिकारियों को अपमानित करने वाले मौखिक टिप्पणियों से बचने की सलाह दी है। शीर्ष अदालत ने सरकारी अधिकारियों को अदालत में समन करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करते हुए सभी हाईकोर्ट को यह सुझाव दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारियों को निजी तौर पर अदालत में पेश होने का निर्देश देने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने को कहा जाए। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड, न्यामूर्ति जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने एसओपी जारी करते हुए कहा कि ‘न्यायिक प्रक्रिया में सरकारी अधिकारियों को तलब करने के मनमाने अदालती आदेश संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुकूल नहीं हैं।’

मुख्य न्यायाधीश ने एसओपी पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालतें अफसर को केवल इसलिए तलब नहीं कर सकतीं कि उनकी राय अलग है

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