प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा आयोग से जारी विज्ञापन संख्या 42 वर्ष 2018 के तहत चयनित सहायक प्रोफेसरों को नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस आदेश का पालन कर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाए।
इसी के साथ कोर्ट ने विज्ञापन संख्या 42 को रद्द करने की मांग में दाखिल याचिकाओं पर राज्य सरकार और उच्चतर शिक्षा आयोग सहित अन्य सभी पक्षकारों से जवाब मांगा है। चुनौती देने वाली उदयवीर सिंह सोलंकी व अन्य की याचिका में कहा गया कि विज्ञापन संख्या 42 दूषित है। पूर्व की रिक्तियों को भी बैकलॉग के नाम पर जोड़ दिया गया है। जबकि पूर्व की रिक्तियों का कोई विज्ञापन नहीं जारी हुआ था।
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