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नई अंशदान पेंशन योजना के अन्तर्गत दिनांक 01 अप्रैल 2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त परिषदीय/अशासकीय शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मृत्योपरान्त प्रांन में जमा धनराशि को नियमानुसार प्रत्याहरण / निकासी के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु।

नई अंशदान पेंशन योजना के अन्तर्गत दिनांक 01 अप्रैल 2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त परिषदीय/अशासकीय शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मृत्योपरान्त प्रांन में जमा धनराशि को नियमानुसार प्रत्याहरण / निकासी के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु।

उपर्युक्त विषय वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद उ०प्र० प्रयागराज के पत्रांक चे०शि०प० / ले०सं० /न्यू० पेंशन/10874-10923/2023-24 दिनांक 29.12.2023 एवं पत्रांक बे० शि०५० /ले०सं० /न्यू० पेंशन/12226-12375/2023-24 दिनांक 10.02.2024 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-07/2012, 2/आई/154858/2022 फार्म नं० 10-22099/1407/2020-22 दिनांक 08 अप्रैल 2022 में निहित व्यवस्था नई अंशदान पेंशन योजना के अर्न्तगत दिनांक 01 अप्रैल 2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त परिषदीय/अशासकीय शिक्षको / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मृत्यु के उपरान्त प्रांन खाते में में जमा धनराशि को दिवंगत कार्मिक के नामित सदस्य को अभिदाता अंशदान की वापसी हेतु अभिदाता की मृत्यु की दशा में अर्ह नामित/नामितियों द्वारा फार्म संख्या 103GD (अनुलग्नक-4) पर आवेदन करना होगा एवं अनुलग्नक 2-ग में उल्लिखित अभिलेख भी प्रस्तुत किये जाने होंगे। मृत्यु की दशा में भरे जाने वाले फार्म 103GD के साथ सम्बन्धित कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुलग्नक 8 संलग्न प्रारूप में अनापत्ति प्रमाण-पत्र करना अनिवार्य होगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अभिदाता की मृत्यु की दशा में अर्ह नामित / नामितियों
द्वारा उल्लिखित बिन्दु के अनुसार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को सूचना तत्काल उपलब्ध कराना अनिवार्य है, जो निम्नवत् है:- 1. अभिदाता की मृत्यु की दशा में अहं नामित / नामितियों द्वारा फार्म संख्या 103GD का भराया जाना अनिवार्य है।


2. शासनादेश संख्या-13/सा-3-180/दस-2016-301(9)-2011 दिनांक 19.05.2016 का विकल्प पन्त्र नामित द्वारा प्रस्तुत किया जाना। 3. शासनादेश दिनांक 20 मार्च 2017 के अनुलग्नक 2 ग के अर्न्तगत आई डी प्रूफ एवं पता को वेरीफाई


हेतु निम्न प्रपत्र-राशन कार्ड फोटो युक्त, बैंक पासबुक फोटो युक्त, वोटर आई डी व पासपोर्ट, डी०एल०

फोटो युक्त। 4. अधिवर्षता / मृत्यु अथवा अधिवर्षता के पूर्व सम्पूर्ण राशि की निकासी पर शासनादेश दिनांक 20 मार्च 2017 के अनुलग्नक 6 व 7 पर डीडीओ / डीटीओ द्वारा अण्डरटेकिंग दिया जाना अनिवार्य है।


5. साथ ही नामिनी का बैंक डिटेल (बैंक पासबुक की फोटो कापी अथवा कैंसिल चेक) का उपलब्ध कराया जाय




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