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कोर्ट आदेश पर भी 72825 shikshak bharti की काउंसिलिंग नहीं

आदेश पर भी भर्ती की काउंसिलिंग नहीं
प्रयागराज, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72825 प्रशिक्षु shikshak bharti में बचे हुए 12091 पदों पर नियुक्ति को लेकर अफसर रुचि नहीं ले रहे।

हाईकोर्ट ने 22 से 25 जनवरी तक विज्ञापन जारी करते हुए पांच फरवरी से शुरू हो रहे सप्ताह में काउंसिलिंग की तारीख देने के आदेश दिए थे। काउंसिलिंग का परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी होना था। लेकिन न तो विज्ञापन जारी हुआ और न ही काउंसिलिंग ही हो सकी है। 12091 सूची में शामिल प्रतापगढ़ के शैलेश पांडेय का कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है।


क्या है मामला 72825 शिक्षक भर्ती में विभिन्न जिलों में काउंसिलिंग के बावजूद न्यूनतम कटऑफ अंक अनारक्षित (105)/ आरक्षित (90) से अधिक पाने वाले कई अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए थे। प्रतापगढ़ के अभ्यर्थी राहुल पांडेय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दो नवंबर 2015 को ऐसे अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन लेने का आदेश दिया था। उस समय तक 58135 पद भर चुके थे। कोर्ट के आदेश पर लगभग 75 हजार अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिया जिसमें से 12091 को पात्र बताते हुए उनकी लिस्ट जारी की गई। हालांकि बाद में यह प्रकरण कानूनी लड़ाई में उलझा रह गया और आज तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है।

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