नई दिल्ली। भारतीय निर्वाचन आयोग ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बगैर किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जा सकता। निर्वाचन आयोग के जवाब पर संतोष जाहिर करते हुए शीर्ष अदालत ने उस जनहित याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें मतदाता सूची में वोटर के नामों में दोहराव का आरोप लगाया गया था।
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