बीटीसी के समकक्ष नहीं नर्सरी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र : हाई कोर्ट - Get Primary ka Master Latest news by Updatemarts.com, Primary Ka Master news, Basic Shiksha News,

बीटीसी के समकक्ष नहीं नर्सरी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र : हाई कोर्ट

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक नियुक्ति के लिए नर्सरी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र को बीटीसी के समकक्ष न मानने के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कहा है कि सर्टिफिकेट ट्रेनिंग (सीटी) केवल नर्सरी शिशु शिक्षा तक तथा बीटीसी कक्षा पांच तक के बच्चों की शिक्षा देने के लिए एनसीटीई द्वारा मान्य है। इसे बेसिक शिक्षा परिषद ने भी सही माना है। इसलिए सीटी प्रमाणपत्र को बीटीसी के समकक्ष नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने हस्तक्षेप से इन्कार किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने बाराबंकी की माला यादव


व अन्य सहित तीन की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा, बीटीसी के बराबर नर्सरी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नहीं है। बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट (बीटीसी) की पाठ्यक्रम सामग्री कक्षा 5 तक पढ़ाने के उद्देश्य से है, जबकि सर्टिफिकेट ट्रेनिंग (शिशु शिक्षा) की पाठ्यक्रम सामग्री प्री-स्कूल यानी कक्षा-2 तक पढ़ाने के उद्देश्य से है। याचीगण ने नर्सरी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र के आधार पर सहायक अध्यापक भर्ती 2013 में आवेदन दिया। सफल हुए तथा काउंसिलिंग में हिस्सा लिया, किंतु यह कह नियुक्ति नहीं दी गई कि वे नियुक्ति की न्यूनतम अर्हता नहीं रखते। इसे चुनौती दी गई थी

Politics news of India | Current politics news | Politics news from India | Trending politics news,

close