दूसरे जनपद से ट्रांसफर से आये करदाता ध्यान दें :
जो सैलरी एम्प्लायर के जिस TAN नंबर पर दी गईं है उसको पहले आयकर विवरणी में फिर फॉर्म 16 में दिखाना एम्प्लॉयर की INDIVIDUAL जिम्मेदारी है बीच सत्र में किसी भी एम्प्लोयी का ट्रांसफर होने पर दोनों जगह की सैलरी अलग अलग एम्प्लॉयर द्वारा अलग अलग ही दिखाया जाता है क्योंकि जो सैलरी दूसरे एम्प्लायर के TAN न.पर RELEASE हुई है उसको एक साथ मर्ज करके एक TAN नंबर पर नही दिखाया जा सकता यदि गलती से किसी ने भी दोनों जगह की सैलरी जोड़कर विवरणी भर दी तो दूसरी जगह वाले भी अपने द्वारा दी गयी सैलरी को फॉर्म 16 में जरूर show कराएंगे ऐसी स्थिति में ITR फॉर्म भरते समय सैलरी दोनो जगह के फॉर्म 16 में शो होने के कारण सैलरी 12 माह से अधिक की ITR में भरना मजबूरी होगा नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिलना तय है।
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