आज माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में पदोन्नति के सम्बन्ध में राहुल पाण्डेय की याचिका की सुनवाई में पदोन्नति मामले में उत्तर प्रदेश सरकार, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद एवं एनसीटीई का जवाब न आने पर माननीय उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को जवाब लगाने हेतु चार सप्ताह का समय दिया और उसके बाद वादी को प्रत्युत्तर लगाने हेतु कहा।
मुकदमे की पैरवी कर रहे निर्भय सिंह ने बताया कि टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों की पदोन्नति में अब रोक नहीं रह गयी है। मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में जारी एनसीटीई के पत्र के अवलोक में विभाग पदोन्नति कर सकता है। माननीय न्यायालय ने आदेश में स्पष्ट लिखवा दिया है।
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