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परिषदीय विद्यालयों में रोका जाएगा शोषण, नियमावली जारी

मथुरा। विद्यालयों में छात्रों के शारीरिक, मानसिक और यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम जाएंगे। परिषदीय विद्यालयों में सुरक्षित माहौल बनाया जाएगा।
इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक ने पत्र भेजकर नियमावली जारी की है। सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नियमावली जारी कर इसी के अनुसार, व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि भवन को इस प्रकार किया जाएगा कि बीच प्रांगण में खड़ा होने पर सभी कक्षा-कक्ष के मुख्य द्वार दिखाई

परिषदीय विद्यालयों में बनाया जाएगा सुरक्षित माहौल

दें। परिसर में अनधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विद्यालयों की चारदीवारी सुरक्षित की जाएगी। विद्यालय बंद होने के साथ ही मुख्य द्वार को बंद कर दिया जाएगा। विद्यालय संचालित होने के दौरान कक्ष के दरवाजे और खिड़की खुली रखी जाएंगी। विद्यालय बंद होने के बाद कक्षों की चेकिंग की जाएगी कि कोई छात्र-छात्रा परिसर में अंदर तो नहीं रह गया है। विद्यालय से दूरी पर रहने वाले छात्र-छात्राओं को समूह में आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। विद्यालय के वाहन में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा।

नियमावली के अनुसार कार्य किया जाएगा।

विद्यालयों में छात्र- छात्राओं की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन के अनुसार पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे।

– सुनीत दत्त बीएसए

वाहन चलाने वाले चालक और परिचालक को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनका सत्यापन किया जाएगा। स्कूल वाहन के पीछे बस मालिक और विद्यालय का फोन नंबर स्पष्ट अक्षरों में अंकित करवाया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को छात्र-छात्राओं से संतुलित व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

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