*राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयो के ऐसे कार्मिको जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियो के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक-28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध मे समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश जारी*👆
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