👇Primary Ka Master Latest Updates👇

संपत्ति का ब्योरा न देने वाले सभी सरकारी कार्मिकों पर होगी अनुशासनिक कार्रवाई

लखनऊ। प्रदेश में संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सभी कार्मिकों को अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 अगस्त तक मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा। अगस्त का वेतन उन्हीं कार्मिकों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर दिया होगा।

इस संबंध में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि 18 अगस्त 2023 के तहत राज्य के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल एवं अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 दिसंबर 2023 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए थे। ब्यौरा न देने वाले कार्मिकों पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील नियमावली)-1999 के तहत कार्रवाई भी होगी। लेकिन, अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने वाले कार्मिकों की संख्या बेहद कम है। इस स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी कार्मिक 31 अगस्त तक हर हाल में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दें। कुछ कार्मिकों ने वर्ष 2023 के सापेक्ष ब्यौरा न देकर 2024 के सापेक्ष ब्यौरा दिया है। वे वर्ष 2023 के सापेक्ष ही संपत्ति का ब्यौरा दें। वर्ष 2024 के सापेक्ष चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 दिसंबर के बाद दर्ज करना होगा।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Politics news of India | Current politics news | Politics news from India | Trending politics news,