lucknow, संपत्तियों का ब्योरा न देने वाले निकाय कर्मियों का वेतन रोकने का निर्देश जारी किया गया है। अपर निदेशक स्थानीय निकाय ऋतु सुहास ने नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को सूचित किया है कि सभी कर्मियों को अपनी चल-अचल संपत्तियों का विवरण देना अनिवार्य है।
30 सितंबर तक यदि यह विवरण मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं किया जाता है, तो उनका वेतन रोका जाएगा। अपर निदेशक ने नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि संपत्तियों का विवरण न देने वाले कर्मियों का सितंबर माह का वेतन न दिया जाए।
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