लखनऊ। चल-अचल संपत्ति का ब्योरा न देने वाले राज्य कर्मचारियों के साथ ही अब उनके आहरण- वितरण अधिकारी (डीडीओ) का भी वेतन रोका जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने नया शासनादेश जारी कर दिया है। मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति की घोषणा की अंतिम तिथि 30 सितंबर है।
जारी शासनादेश के अनुसार, पोर्टल पर संपत्ति का ब्योरा दर्ज देने वाले राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों को ही सितंबर का
वेतन मिलेगा। लेकिन, 12 सितंबर
तक 844374 में से 719807
कर्मचारियों-अधिकारियों ने ही
अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया है।
शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के
मुताबिक 22 सितंबर तक करीब
90 फीसदी कर्मी पोर्टल पर संपत्ति
का ब्योरा दे चुके हैं। शासनादेश में
कहा गया है कि इसकी नियमित
समीक्षा डीडीओ के स्तर से भी
किया जाना जरूरी है।
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