यूपी में ढाबों पर नाम-पता लिखने को बदलेगा कानून, सीएम योगी का निर्देश, कर्मियों का पुलिस सत्यापन होगा,कैमरे भी लगेंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट(थूक व पेशाब आदि), गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में बदलाव कर कड़े प्रावधान शामिल करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि ढाबों, रेस्टोरेंट की सघन जांच की जाए। इनमें रसोई समेत सभी स्थानों पर सीसीटीवी लगवाए जाएं और ढाबों-रेस्टोरेंट में मालिक का नाम-पता लिखना अनिवार्य किया जाए।



दुकानों पर नाम-पता लिखने के लिए कानून में करें प्रावधान मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में घटीं ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट आदि की जांच, कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन के लिए कहा। आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित कर नियमों में जरूरत अनुसार संशोधन के भी निर्देश दिए। निर्देश दिए कि खान-पान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि के नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले होने चहिए। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा, मानक अधिनियम में जरूरत पर संशोधन भी किया जाए।




ये हैं सजा के प्रावधान




● मामूली मिलावट पर जिसमें घायल न हो, छह माह सजा, बीमार होने पर एक वर्षकैद,तीन लाख जुर्माना




● गंभीर बीमार पड़ने पर छह साल तक कैद, पांच लाख तक जुर्माना




● मृत्यु पर सात साल से आजीवन कारावास,10 लाख तक जुर्माना




हाल की घटनाएं




● 23 सितम्बर, 2024-शामली में फल दुकानदार आरिफ ने जूस में थूक मिला दिया था। गिरफ्तार।




● 14 सितम्बर, 2024-गाजियाबाद के लोनी में फल विक्रेता आमिर ने पेशाब मिला जूस बेचा। गिरफ्तार।




● 7 अगस्त, 2024-कन्नौज में क्रीम में थूक लगाकर मसाज। सैलून संचालक आसिफ गिरफ्तार।




● 15 जून 2024-लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी में नाई जैद ने ग्राहक की थूक से मसाज की। गिरफ्तार।




● 12 जनवरी 2022-काकोरी के होटल में थूक लगाकर रोटी बनाई। याकूब, दानिश, हफीज, मुख्तार, फिरोज,अनवर गिरफ्तार किए गए।




नियमों की अवहेलना पर कठोरतम कार्रवाई करें

● ढाबे, होटलों, रेस्टोरेंट में सीसीटीवी हो। बैठने के साथ रसोईं भी कैमरे से कवर हो। फुटेज जरूरत पर पुलिस, प्रशासन को देना होगा।




● खान पान केंद्रों पर सफाई हो। खाना तैयार करने, सर्विस करने वाला मास्क-ग्लव्स जरूर पहने।




● खाद्य पदार्थ बनाने, बेचने आदि से सबंधित नियम में व्यवहारिकता का ध्यान रखकर सख्ती बरतें

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