केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और ईपीएफ केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. मनसुख मंडाविया ने बुधवार को केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। नई व्यवस्था एक जनवरी 2025 से लागू होगी। श्रम मंत्रालय ने बताया कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली लागू होगी। अभी सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन निकासी के लिए उसे क्षेत्र से जुड़ी बैंक शाखा में जाना पड़ता है, जिस क्षेत्र से वह सेवानिवृत्त हुआ है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यदि खाता दिल्ली में है तो आप किसी भी राज्य में किसी बैंक शाखा से पेंशन पा सकेगा।
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