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शिक्षक को नेता को नोटिस

श्री यशवन्त कुमार चौधरी, सहायक अध्यापक, प्रा०वि० लोकमनि का पूरा, कौंधियारा, प्रयागराज / शिक्षक/वरिष्ठ समाज सेवी, निवास 95 एफ खरकौनी, नैनी, प्रयागराज-211008, कार्यालय 158/70 मधवापुर, प्रयागराज-211003 एवं प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वैचारिक शिक्षक वेलफेयर एसो० ।

नोटिस

अपने पत्रांक/06 दिनांक 18.08.2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जो यशवन्त कुमार चौधरी, शिक्षक/वरिष्ठ समाज सेवी, निवास 95 एफ खरकौनी, नैनी, प्रयागराज-211008, कार्यालय 158/70 मधवापुर, प्रयागराज- 211003 एवं प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वैचारिक शिक्षक वेलफेयर एसो० के लेटर पैड पर श्री सरोज सतीश कुमार मातादीन, प्रा०वि० सोढ़िया, कौंधियारा, जनपद प्रयागराज के दिनांक 06.08.2017 की वेतन कटौती को अनियमित रूप से बहाल किये जाने सम्बन्धी पत्र मुख्य विकास अधिकारी महोदय, प्रयागराज को प्रेषित किया गया है, जो मुख्य विकास अधिकारी महोदय के पत्रांक 1109/21.08.2021 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

आप अवगत हैं कि सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के पत्रांक बे०शि०प०/61-390/ 2001-02 दिनांक 11.04.2001 एवं पत्रांक बे०शि०प०/12245-344/2019-20 दिनांक 22.10.2019 द्वारा 1-उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, 2-उत्तर प्रदेशीय जू०हा० स्कूल शिक्षक संघ, उ-उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी एसोसियेशन एवं 4-राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उत्तर प्रदेश, भाउराव देवरस परिसर, निकट सरस्वती विद्यामंदिर, सेक्टर क्यू, अलीगंज, लखनऊ, को मान्यता प्रदान करते हुए उक्त संघों द्वारा अधिकृत संघ के पदाधिकारियों के माध्यम से शिक्षक/कर्मचारियों के सामूहिक हितों विषयक मांगपत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश हैं। 

आपके द्वारा शिक्षक कर्मचारी होते हुए आपके द्वारा अवैधानिक एवं अमान्य लेटर पैड का उपयोग करते हुए मुख्य विकास अधिकारी महोदय के समक्ष पत्राचार किया गया है और संदर्भित पत्राचार के माध्यम से श्री सरोज सतीश कुमार मातादीन, प्रा०वि० सोढ़िया, काँधियारा, जनपद प्रयागराज का वेतन बहाल किये जाने हेतु अनियमित रूप से दबाव बनाया गया है, जो एक शिक्षक/कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली 1956/1999 के विरूद्ध है।

उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा किये गये उक्त कृत्य के बचाव हेतु साक्ष्य सहित अपना अभिकथन / स्पष्टीकरण इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से तीन दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में पदीय दायित्वों के विरूद्ध कार्य करने के आरोप में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

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