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परिवारिक पेंशन के लिए पात्र----

परिवारिक पेंशन के लिए पात्र----






➡️ मृतक की पत्नी या पति




➡️ 25 साल से कम का अविवाहित बेटा




➡️ अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटी जो मृतक पर आश्रित हो




➡️ दिव्यांग बच्चा जो खुद कमा नहीं सकता




➡️ मृतक पर आश्रित माता-पिता




➡️ मृतक पर आश्रित भाई-बहन







नोट- फैमिली पेंशन सबसे पहले मृतक के पति या पत्नी को दी जाएगी। अगर पति या पत्नी नहीं है तो बच्चों को, बच्चे नहीं हैं तो माता-पिता को और माता-पिता भी नहीं हैं तो दिव्यांग भाई-बहन को दी जाएगी।

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