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अब वित्तविहीन शिक्षकों के खाते में देना होगा मानदेय

ज्ञानपुर। माध्यमिक शिक्षा विभाग के संचालित वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत शिक्षकों के मानदेय का भुगतान अब विद्यालय प्रबंध समितियों को उनके खाते में करना होगा।

शासन ने वित्तविहीन विद्यालयों के प्रबंध तंत्र पर शिकंजा कस दिया है। इसे लेकर शिक्षा निदेशक माध्यमिक का पत्र जिले में आ गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने इसे लेकर आदेश जारी करा दिया है। आदेश का अनुपालन न करने वाले विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई तय की जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत जिले में करीब 127 वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनमें तैनात किए गए शिक्षकों को अक्सर शिक्षा सत्र के बीच में ही हटा देने से लेकर अल्प मानदेय देने और उसका भी नियमित भुगतान न किए जाने की शिकायत हमेशा उठती रहती है। इस तरह की शिकायतों को देखते हुए शासन ने प्रबंध तंत्र पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

शासन के आए आदेश पत्र में निर्देश दिया गया है कि वित्तविहीन विद्यालयों में रखे जाने वाले शिक्षकों को पूरे सत्र के लिए नियमित रूप से रखा जाएगा। जो मानदेय दिया जाएगा वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत निहित कुशल श्रमिकों के निर्धारित मजदूरी से कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही भविष्य निधि व बीमा योजनाओं का लाभ भी देना होगा। इसकी व्यवस्था प्रबंध तंत्र को अपने निजी स्रोतों से करनी होगी।

मानदेय का भुगतान नियमित तौर पर हर माह शिक्षक के बैंक खाते अथवा चेक के माध्यम से करना होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि शासन की ओर से आए आदेश का शत प्रतिशत पालन करने का निर्देश विद्यालय प्रबंध तंत्र को दिया गया है। आदेश का पालन न करने वाले विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई तय की जाएगी।

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