इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पीसीएस 2024 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने को लेकर जानकारी मांगी है। कोर्ट ने 21 अप्रैल तक आयोग को बताने के लिए कहा कि अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई या नहीं। आशुतोष कुमार पांडेय सहित 105 अभ्यर्थियों ने इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति अजित कुमार की एकल पीठ सुनवाई कर रही है।
अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा का कहना था कि लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित कीं। अभ्यर्थियों की ओर से कई प्रश्नों को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज की गईं। साथ ही दस्तावेजी प्रमाण भी संलग्न किए। मगर आयोग ने उन आपत्तियों पर कोई निर्णय नहीं लिया और न ही संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई। उल्टे प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। जिसमें प्रश्न संख्या 92 और 95 को सही करने वाले अभ्यर्थी भी फेल कर दिए गए जबकि दूसरों को पास कर दिया गया। यह भी कहा गया कि आयोग ने श्रेणीवार कटऑफ अंक भी नहीं जारी किए।
आयोग की अधिसूचना में कहा गया है कि श्रेणीवार कटऑफ और अभ्यर्थियों को मिले अंक मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद जारी किए जाएंगे। इस दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भी कोई जानकारी अभ्यर्थियों को नहीं दी जाएगी।
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