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सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षा संस्थानों की ग्रेडिंग पर केंद्र से मांगा जवाब

शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी और एनएएसी को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षा संस्थानों के राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) की ओर से निष्पक्ष एवं पारदर्शी ग्रेडिंग सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने की मांग वाली याचिका पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एवं अन्य से जवाब मांगा है।


जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने एनजीओ बिस्ट्रो डेस्टिनो फाउंडेशन की याचिका पर शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और एनएएसी को नोटिस जारी किया। यूजीसी के तहत आने वाले स्वायत

निकाय एनएएसी का गठन 1994 में किया गया था। यह पाठ्यक्रम, संकाय, बुनियादी ढांचे, अनुसंधान और वित्तीय कल्याण जैसे मानदंडों के आधार पर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को ग्रेड देता है।

पीठ ने 9 अप्रैल के आदेश में कहा कि हम मामले की गहराई में जाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एनएएसी किस तरह काम कर रहा है। पीठ ने नोटिस जारी करने का निर्देश देते हुए कहा कि अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की स्वतंत्रता है। याचिका में एनएएसी के कामकाज पर सवाल उठाया गया है। इसमें एनएएसी के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में 1 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो की तरफ से दर्ज किए गए मामले का हवाला दिया गया है।

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