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तैयारी: प्रवासी भारतीय पोस्टल बैलेट से मतदान कर पाएंगे

नई दिल्ली। केंद्र सरकार यदि विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति की सिफारिशें स्वीकार करती है तो भविष्य में प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट से मतदान करने का अधिकार मिल सकता है।

इसके लिए पहले जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करना होगा। दरअसल, हाल में की गई समिति की सिफारिश के बाद विदेश मंत्रालय इस मुद्दे को विधि एवं न्याय मंत्रालय के समक्ष उठा सकता है। समिति की हाल में संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि चार अप्रैल को हुई समिति की बैठक में इस मुद्दे पर गहन चर्चा हुई। इसमें विदेश मंत्रालय के सचिव ने कहा कि इस मुद्दे को कानून मंत्रालय के समक्ष पूर्व में उठाया गया था, तब से यह मामला लंबित है। सचिव के अनुसार, तब यह प्रस्ताव था कि विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में मतदान केंद्रों की स्थापना की जाए ताकि चुनाव के दिन वहां प्रवासी भारतीय अपना वोट दे सकें। हालांकि, विदेश मंत्रालय का मानना था कि गैर लोकतांत्रिक देश इस प्रक्रिया पर आपत्ति कर सकते हैं।

बेहद खर्चीली है वर्तमान व्यवस्था

केंद्र सरकार ने 2020 में जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करके विदेशों में रह रहे भारतीयों के ओवरसीज वोटर के रूप में पंजीकरण की सुविधा प्रदान की थी, लेकिन उन्हें मतदान के लिए भारत आना होता है। यह प्रक्रिया बेहद खर्चीली है इसलिए प्रवासी भारतीयों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। चुनाव आयोग के अनुसार, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान 1,19,374 लोग ओवरसीज मतदान के रूप में पंजीकृत थे। इनमें से 89,839 केरल से हैं। पर महज 2,958 लोग ही मतदान के लिए पहुंच पाए। यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में कोई वोट देने नहीं आया।

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